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# सरकारी वकील ओपी बिश्नोई ने के अ | English Motiva

सरकारी वकील ओपी बिश्नोई ने के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों को काबू कर पुलिस उनके खिलाफ धारा 68 के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई कर सकती है। इसके तहत आरोपी पर पचास हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पुलिस चाहे तो धारा 167 सीआरपीसी के तहत पुलिस आरोपी को जमानत ना देकर हवालात में रख सकती है।
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सरकारी वकील ओपी बिश्नोई ने के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों को काबू कर पुलिस उनके खिलाफ धारा 68 के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई कर सकती है। इसके तहत आरोपी पर पचास हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पुलिस चाहे तो धारा 167 सीआरपीसी के तहत पुलिस आरोपी को जमानत ना देकर हवालात में रख सकती है। #Motivational

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