रफीकउद्दीन ऑर्डर रेगुलर एक्जाम में पासिंग मार्क्स पहले बताया जाता है किंतु प्रतियोगी परीक्षा में पहले और बाद नियोक्ता का अधिकार कुछ तो कहर ढायेगा ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश #69000