राइट टु एजुकेशन एक्ट कानून :- * राइट टु एजुकेशन एक्ट में भी कॉरपोरल पनिशमेंट का जिक्र है। राइट टु एजुकेशन एक्ट-17 में प्रावधान है कि अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट को मानसिक या शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। हालांकि आरटीई में इसे गंभीर नहीं माना गया है। अशोक अग्रवाल बताते हैं कि अगर कानून में संशोधन कर आरटीई में इसे गंभीर मिसकंडक्ट करार दिया जाएगा तो इसके लिए दोषी टीचर की नौकरी भी जा सकती है। फिलहाल आरटीई के तहत इस मामले में सर्विस रूल्स के तहत ही कार्रवाई का प्रावधान है। ©Indian Kanoon In Hindi राइट टु एजुकेशन एक्ट कानून