आवश्यक जानकारी :~ ———————— किसी लड़की या महिला का बिना अनुमति फोटो खींचकर किसी मैसेजिंग एप, सोशल मीडिया, वेबसाइट या पब्लिक व प्राइवेट ग्रुप में अपलोड या शेयर करना आईटी एक्ट 2000 की धारा 66(E) के तहत अपराध है। ऐसे में आईटी एक्ट के साथ IPC की धारा 354c के तहत FIR दर्ज किया जाता है। ©usFAUJI #low #Photography #Photo #nojotophoto #usfauji #IPC354c Jyoti Duklan kamlesh pratap singh @uma