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हरियाणा सरकार के निजी क्षेत्र के उधम में हरियाणवी

हरियाणा सरकार के निजी क्षेत्र के उधम में हरियाणवी युवाओं के लिए 75% आरक्षण का कानून को लागू कर दिया है लेकिन यह केवल नई भर्तियों पर ही लागू हुआ है जो काम कर पहले से ही कार्य करते उनको रोजगार नहीं खेलेंगे वह अपने संस्थान पर स्थानों के पूर्व तक कार्य करते रहेंगे और यह तो पहले से ही तय था कि प्रदेश के युवाओं के लिए उन्हें पदों पर आरक्षण रहेंगे जिन पदों पर ₹30000 तक का वेतन निर्धारित है एक अच्छी बात यह भी है कि यदि किसी आदमी को उसकी आवश्यकता के अनुसार प्रदेश से कुशल व्यक्ति नहीं मिलता तो उन्हें अन्य प्रदेशों के लोगों को नियुक्ति कर सकेगा लेकिन इसके लिए अन्य जिला इस्तर बनाई गई कमेटी में नियुक्ति नहीं होगी तो इसलिए अवश्य किया जाएगा कि हरियाणा के कुशल युवा मिलने का तर्क देकर अन्य प्रदेशों के लोगों की भर्ती कर सके उत्तर प्रदेश की व्यवस्था के स्वागत योग्य जो ने 2 वर्ष से नियम से छूट मिलेगी स्पष्ट है कि उद्योगों की आवश्यकता होती है इसी तरह का संकट नहीं उठा सकते रही बात की तो उसके बाद जो भर्तियां होंगी उन पर आरक्षण का नियम लागू होगा क्योंकि पुराने कर्मियों को ना निकाले जाने का प्रावधान है स्थानीय युवाओं को आरक्षण का नए नियम लागू होंगे जिन कर्मचारियों की संख्या 10 अथवा उससे अधिक है प्रदेश सरकार के इस नियम पर उसकी नियति पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता क्योंकि हर प्रदेश में युवाओं और रोजगार युक्त देखना चाहता है हर हाथ को काम देकर प्रदेश का विकास किया जा सकता है

©Ek villain # युवाओं में कौशल विकास

#hills
हरियाणा सरकार के निजी क्षेत्र के उधम में हरियाणवी युवाओं के लिए 75% आरक्षण का कानून को लागू कर दिया है लेकिन यह केवल नई भर्तियों पर ही लागू हुआ है जो काम कर पहले से ही कार्य करते उनको रोजगार नहीं खेलेंगे वह अपने संस्थान पर स्थानों के पूर्व तक कार्य करते रहेंगे और यह तो पहले से ही तय था कि प्रदेश के युवाओं के लिए उन्हें पदों पर आरक्षण रहेंगे जिन पदों पर ₹30000 तक का वेतन निर्धारित है एक अच्छी बात यह भी है कि यदि किसी आदमी को उसकी आवश्यकता के अनुसार प्रदेश से कुशल व्यक्ति नहीं मिलता तो उन्हें अन्य प्रदेशों के लोगों को नियुक्ति कर सकेगा लेकिन इसके लिए अन्य जिला इस्तर बनाई गई कमेटी में नियुक्ति नहीं होगी तो इसलिए अवश्य किया जाएगा कि हरियाणा के कुशल युवा मिलने का तर्क देकर अन्य प्रदेशों के लोगों की भर्ती कर सके उत्तर प्रदेश की व्यवस्था के स्वागत योग्य जो ने 2 वर्ष से नियम से छूट मिलेगी स्पष्ट है कि उद्योगों की आवश्यकता होती है इसी तरह का संकट नहीं उठा सकते रही बात की तो उसके बाद जो भर्तियां होंगी उन पर आरक्षण का नियम लागू होगा क्योंकि पुराने कर्मियों को ना निकाले जाने का प्रावधान है स्थानीय युवाओं को आरक्षण का नए नियम लागू होंगे जिन कर्मचारियों की संख्या 10 अथवा उससे अधिक है प्रदेश सरकार के इस नियम पर उसकी नियति पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता क्योंकि हर प्रदेश में युवाओं और रोजगार युक्त देखना चाहता है हर हाथ को काम देकर प्रदेश का विकास किया जा सकता है

©Ek villain # युवाओं में कौशल विकास

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