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Indian Kanoon In Hindi

संघ लोक सेवा आयोग के गठन पर कानून

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संघ लोक सेवा आयोग के गठन पर कानून :- 

* अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ में संघीय सेवा आयोग की स्थापना की गई है। इसमें एक अध्यक्ष और सात अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल, पदभार ग्रहण करने की तिथि से छह साल तक अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है। इसमें कम-से-कम आधे सदस्य (वर्किंग और रिटायर्ड) ऐसे अवश्य हो जो कम-से-कम 10 वर्षों तक सरकारी सेवा का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं।

* आयोग का कोई भी सदस्य उसी पर दुबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। संघ लोक सेवा आयोग (यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन) का अध्यक्ष संघ या राज्यों में अन्य किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। आयोग के सदस्यों का वेतन राष्ट्रपति द्वारा विनियमित होता है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के उपरान्त उनकी सेवा की शर्तों को उनके हित के विरुद्ध बदला नहीं जा सकता। इस समय अध्यक्ष का वेतन (7वा पे कमीशन के बाद) 2।5 लाख और सदस्यों का वेतन 2।25 लाख है, जो भारत सरकार की संचित निधि (कंसोलिडेटेड फण्ड) से दिया जाता है।

* आयोग के सदस्यों की उनके दुराचार के लिए राष्ट्रपति आवेश द्वारा हटाया भी जा सकता है। यदि राष्ट्रपति को किसी भी सदस्य के खिलाफ दुराचार की रिपोर्ट मिले तो वह विषय न्यायालय के पास विचारार्थ प्रस्तुत होगा। न्यायालय की सम्मति मिलने पर उस सदस्य को पदच्युत किया जायेगा।

* निम्नलिखित कारणों के उपस्थित होने पर राष्ट्रपति आयोग के किसी भी सदस्य को हटा सकता है।

* यदि वह व्यक्ति दिवालिया सिद्ध हो। यदि अपने कार्यकाल में वह कोई दूसरा पद स्वीकार कर ले। शारीरिक अस्वस्थता के कारण कार्य करने के लिए अक्षम हो गया हो। यदि भारत या राज्य-सरकार के साथ करार किये गये किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसका सम्बन्ध हो या उससे कोई लाभ प्राप्त हो रहा हो।

©Indian Kanoon In Hindi संघ लोक सेवा आयोग के गठन पर कानून

Indian Kanoon In Hindi

सूचना का अधिकार अधिनियम कानून :-

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सूचना का अधिकार अधिनियम कानून :- 

* सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act) भारत के संसद द्वारा पारित एक कानून है जो 12 अक्तूबर, 2005 को लागू हुआ (15 जून, 2005 को इसके कानून बनने के 120 वें दिन)। भारत में भ्रटाचार को रोकने और समाप्त करने के लिये इसे बहुत ही प्रभावी कदम बताया जाता है। इस नियम के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को सरकारी रेकार्डों और प्रपत्रों में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। जम्मू एवं काश्मीर मे यह जम्मू एवं काश्मीर सूचना का अधिकार अधिनियम 2012 के अन्तर्गत लागू है।

* आरटीआई शिकायत :- यदि आपको किसी जानकारी देने से मना किया गया है तो आप केन्‍द्रीय सूचना आयोग में अपनी अपील / शिकायत जमा करा सकते हैं।

* अपनी अर्जी कहाँ जमा करें? :- आप ऐसा पीआईओ या एपीआईओ के पास कर सकते हैं. केंद्र सरकार के विभागों के मामलों में, 629 डाकघरों को एपीआईओ बनाया गया है. अर्थात् आप इन डाकघरों में से किसी एक में जाकर आरटीआई पटल पर अपनी अर्जी व फीस जमा करा सकते हैं. वे आपको एक रसीद व आभार जारी करेंगे और यह उस डाकघर का उत्तरदायित्व है कि वो उसे उचित पीआईओ के पास भेजे।

* क्या इसके लिए कोई फीस है? इसे कैसे जमा करें? :- एक अर्ज़ी फीस होती है. केंद्र सरकार के विभागों के लिए यह 10रु. है. हालांकि विभिन्न राज्यों ने भिन्न फीसें रखीं हैं. सूचना पाने के लिए, आपको 2रु. प्रति सूचना पृष्ठ केंद्र सरकार के विभागों के लिए देना होता है. यह विभिन्न राज्यों के लिए अलग- अलग है. इसी प्रकार दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए भी फीस का प्रावधान है. निरीक्षण के पहले घंटे की कोई फीस नहीं है लेकिन उसके पश्चात् प्रत्येक घंटे या उसके भाग की 5रु. प्रतिघंटा फीस होगी. यह केन्द्रीय कानून के अनुसार है।

* क्या सूचना प्राप्ति की कोई समय सीमा है? :- हाँ, यदि आपने अपनी अर्जी पीआईओ को दी है, आपको 30 दिनों के भीतर सूचना मिल जानी चाहिए. यदि आपने अपनी अर्जी सहायक पीआईओ को दी है तो सूचना 35 दिनों के भीतर दी जानी चाहिए. उन मामलों में जहाँ सूचना किसी एकल के जीवन और स्वतंत्रता को प्रभावित करती हो, सूचना 48 घंटों के भीतर उपलब्ध हो जानी चाहिए।

©Indian Kanoon In Hindi सूचना का अधिकार अधिनियम कानून :-

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संघ लोक सेवा आयोग के गठन पर कानून

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संघ लोक सेवा आयोग के गठन पर कानून :- 

* अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ में संघीय सेवा आयोग की स्थापना की गई है। इसमें एक अध्यक्ष और सात अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल, पदभार ग्रहण करने की तिथि से छह साल तक अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है। इसमें कम-से-कम आधे सदस्य (वर्किंग और रिटायर्ड) ऐसे अवश्य हो जो कम-से-कम 10 वर्षों तक सरकारी सेवा का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं।

* आयोग का कोई भी सदस्य उसी पर दुबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। संघ लोक सेवा आयोग (यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन) का अध्यक्ष संघ या राज्यों में अन्य किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। आयोग के सदस्यों का वेतन राष्ट्रपति द्वारा विनियमित होता है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के उपरान्त उनकी सेवा की शर्तों को उनके हित के विरुद्ध बदला नहीं जा सकता। इस समय अध्यक्ष का वेतन (7वा पे कमीशन के बाद) 2।5 लाख और सदस्यों का वेतन 2।25 लाख है, जो भारत सरकार की संचित निधि (कंसोलिडेटेड फण्ड) से दिया जाता है।

* आयोग के सदस्यों की उनके दुराचार के लिए राष्ट्रपति आवेश द्वारा हटाया भी जा सकता है। यदि राष्ट्रपति को किसी भी सदस्य के खिलाफ दुराचार की रिपोर्ट मिले तो वह विषय न्यायालय के पास विचारार्थ प्रस्तुत होगा। न्यायालय की सम्मति मिलने पर उस सदस्य को पदच्युत किया जायेगा।

* निम्नलिखित कारणों के उपस्थित होने पर राष्ट्रपति आयोग के किसी भी सदस्य को हटा सकता है।

* यदि वह व्यक्ति दिवालिया सिद्ध हो। यदि अपने कार्यकाल में वह कोई दूसरा पद स्वीकार कर ले। शारीरिक अस्वस्थता के कारण कार्य करने के लिए अक्षम हो गया हो। यदि भारत या राज्य-सरकार के साथ करार किये गये किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसका सम्बन्ध हो या उससे कोई लाभ प्राप्त हो रहा हो।

©Indian Kanoon In Hindi संघ लोक सेवा आयोग के गठन पर कानून

Ashutosh Mishra

Shubham Raj Tiwari

#SunSet mithilani मनोज मानव Kamlesh Kandpal Anil Ray कवि आलोक मिश्र "दीपक"

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a-person-standing-on-a-beach-at-sunset प्रयास करने वालों के लिए प्रत्येक कार्य संभव है परेशानी में भी एक बार मुस्कुराइए और लगन से

लग जाइए फिर जितने से कौन रोक सकता है

| कर्म ही आसा है |

भगवती का कृपा और आप सबका साथ बना रहे

©Shubham Raj Tiwari
  #SunSet  mithilani  मनोज मानव  Kamlesh Kandpal  Anil Ray  कवि आलोक मिश्र "दीपक"

Shailendra Anand

#Manmohan_Singh_Dies सुविचार इन हिंदी श्रद्धा सुमन अर्पित डाक्टर ्््श्रीमनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें जनसेवा ही मानव सेवा है ््

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Google दिनांक 27दिसम्बर2024
वार शुक्रवार
समय सुबह पांच बजे
्््शीर्षक ््
र््श्रद्धांजलि ्
्््भावपूर्ण श्रद्धांजलि ््
डाक्टर मनमोहन सिंह जी देश की आन बान शान थे उनके कदमों से सजाया गया देश का चहुंमुखी विकास में निहित निष्ठा योगदान सदैव भारतवासियों के लिए एक जीवंत पर्यन्त यादगार रहेगा,,
 सुमन अर्पित करें जनसेवा ही मानव सेवा है,, ,
अर्थतंत्र कादेवत्वपुरुष को क्या नमन करे क्या पूजन करें जो अन्नदाता किसान मजदूर प्रजा सेवक सेवादारी करना गुरुद्वारे चर्च मंदिर मज्जिद में अलख जगाई उम्मीद की ऐसा प्रतिबिम्ब था।।
 देश का गौरव डाक्टर मन मोहनसिंह जी का जीवन परिचय जो मानवता पर ख्यालात की परिधि में जीन्दगी में किसी का मोहताज नहीं रहा है ,,
उनकी कथनी करनी सेवा समर्पण कोरोनावायरस जैसी महामारी में भी इन्सानी मानस जगत में उनके अर्थ तंत्र का मौलिक डंका बजाया मजबुती से ,
जो आज की सरकार की नीव की ईट पत्थर साबित हुआ है।।
 सिर्फ त्वमेव त्वमेव इस देश के प्रमुख अच्छे यशस्वी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जीवन सदैव स्मरणीय श्लोक मंत्र शक्ति दिव्यता कोटीश्यं नमन वन्दंनीय है।।
््श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ््
््कवि शैलेंद्र आनंद ्
27,, दिसंबर 2024,,

©Shailendra Anand #Manmohan_Singh_Dies  सुविचार इन हिंदी
श्रद्धा सुमन अर्पित डाक्टर ्््श्रीमनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें जनसेवा ही मानव सेवा है ््

Harish Prajapati

#leafbook हमारा अधिकार

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Unsplash हमारा अधिकार हमारा कर्तव्य

©Harish Prajapati #leafbook हमारा अधिकार

Vinod Mishra

"मानव मान -सम्मान मार मनी के लिए मरा जा रहा है:यह विद्रूपता हमारी आपकी ही सच्चाई है." #विनोद #मिश्र #मोटिवेशन #ह्यूमर 😀

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Jitendra Giri Hindu

#भारतीय_संविधान और आपके अधिकार? #nojotohindi #NojotoPromptWriting नये अच्छे विचार अनमोल विचार सुविचार इन हिंदी 'अच्छे विचार' आज का

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Shailendra Anand

Hinduism््देशभक्तिऔर संविधान में न्याय निष्ठा ही मानव धर्म कर्म है ्् कवि शैलेंद्र आनंद

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