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Diya
अधूरी सी मोहब्बत है, अधूरा सा साथ है, कैसी यह बेताबी है कैसी ये आस है, तुझसे मिले बिना मिलता नहीं सुकून है , कैसे ये जज्बात है, कैसी ये नाराजगी है, ©Diya #अधूरी सी #मोहब्बत है, #अधूरा सा साथ है, कैसी यह #बेताबी है कैसी ये आस है, तुझसे मिले बिना मिलता नहीं सुकून है , कैसे ये #जज्बात है, कैसी य
हिमांशु Kulshreshtha
White तुम नहीं हो मेरी, फ़िर भी.... सिर्फ तुम्हारा होना भर प्यार है... तुमसे दूर रह कर ... तुम्हारे करीब रहना भी प्यार है..... लाखो चेहरे देखने के बाद भी... तुम्हारे चेहरे को न भूल पाना भी प्यार है... उम्मीदें टूट जाने पर भी... महज़ तुमसे ही उम्मीद रखना प्यार है...... ©हिमांशु Kulshreshtha प्यार है..
प्यार है..
read moreAbdhesh prajapati
White संघर्ष से ही चुनता है जिसमें लड़ने की क्षमता हो.... ©Abdhesh prajapati चुनता है
चुनता है
read moreAnamika Raj
White कड़वा है पर सच है लोग आपके बारे में कुछ अच्छा सुनते हैं तो शक करते हैं लेकिन कुछ बुरा सुनते हैं तो एकदम से यकिन कर लेते हैं! ©Anamika Raj कड़वा है पर सच है
कड़वा है पर सच है
read moreIndian Kanoon In Hindi
White जन्म के द्वारा नागरिकता का क़ानून :- * 26 जनवरी 1950 के बाद परन्तु 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जन्म के द्वारा भारत का नागरिक है। * 1 जुलाई 1987 को या इसके बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है यदि उसके जन्म के समय उसका कोई एक अभिभावक भारत का नागरिक था। * 3 दिसम्बर 2004 के बाद भारत में पैदा हुआ वह कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाता है, यदि उसके दोनों अभिभावक भारत के नागरिक हों अथवा यदि एक अभिभावक भारतीय हो और दूसरा अभिभावक उसके जन्म के समय पर गैर कानूनी अप्रवासी न हो, तो वह नागरिक भारतीय या विदेशी हो सकता है। ©Indian Kanoon In Hindi जन्म के द्वारा नागरिकता का क़ानून :-
जन्म के द्वारा नागरिकता का क़ानून :-
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White नागरिकता संशोधन विधेयक :- * केंद्र सरकार के एक विधेयक (The Citizenship (Amendment) Bill, 2016) को लेकर असम में तरह-तरह के अनुमान लगाये जा रहे हैं और इस विधेयक का नाम है नागरिकता संशोधन विधेयक। * केंद्र सरकार ने 2016 में एक ऐसा विधेयक लाया जिसको लेकर असम में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है ये विधेयक है नागरिकता संशोधन विधेयक 2016। * इस विधेयक में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो NRC में नाम दर्ज कराने के नियमों से मेल नहीं खाते। * हालाँकि विधेयक अभी संसद से पारित नहीं हुआ है लेकिन इसे लेकर कई तरह के कयास लगाये जा रहे हैं। * 19 जुलाई, 2016 को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह विधेयक लोक सभा में पेश किया। * विधेयक के जरिये नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया जायेगा। * विधेयक में नागरिकता हासिल करने के प्रावधानों में संशोधन करने का प्रावधान है। * नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 में अवैध प्रवासी उन्हें माना गया है जो गैर-पासपोर्ट के बिना भारत में प्रवेश करता है या फिर स्वीकृत समय से ज्यादा दिनों बाद भी भारत में रहता है। * इसमें कुछ समूहों का जिक्र किया गया है जिनके साथ अवैध प्रवासियों की तरह व्यवहार नहीं किया जायेगा। * विधयेक में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेशी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसियों और ईसाइयों के लिए ख़ास प्रावधान किये गए हैं। ये लोग अगर 6 साल से भारत में रह रहे हैं तो नागरिकता के लिए दावेदारी पेश कर सकते हैं। * अन्य लोगों के लिए यह अवधि 11 साल है। * विधेयक के इस प्रावधान को लेकर असम में काफी विवाद हो रहा है. असम के कई राजनैतिक समूहों का कहना है कि केंद्र सरकार की इस विधेयक और NRC के तहत नागरिकता के प्रावधानों में टकराव है. मौजूदा कानून के तहत 24 मार्च, 1971 से पहले भारत आये विदेशियों को ही NRC में जगह दी जा सकती है. लेकिन यदि केंद्र सरकार का नागरिकता संशोधन विधेयक पारित हो गया तो बांग्लादेश से आने वाले गैर-मुस्लिम 6 साल में ही नागरिकता के दावेदार हो जायेंगे। ©Indian Kanoon In Hindi नागरिकता संशोधन विधेयक :-
नागरिकता संशोधन विधेयक :-
read moreAbdhesh prajapati
White शांत रहने लगा हूं, क्योंकि खुद के गुस्से से डर लगता है...! ©Abdhesh prajapati डरलगता है
डरलगता है
read moreKiran Chaudhary
अभी भी खामोश हो जाती हूँ तुम्हें देखकर, उम्मीद है कभी तो तुम मेरी खामोशी समझोगे।। ©Kiran Chaudhary उम्मीद है...
उम्मीद है...
read moreसंजय जालिम " आज़मगढी"
ठंड हवाओ का अैसा कहर है बंद कामरो में रहना बेअसर है सर्दी का काम ईमानदारी जारी है "जालिम" कंबल, रजाई की गर्मी भी बेअसर है... ©Sanjay jalim ## बेअसर है ##
## बेअसर है ##
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जन्म के द्वारा नागरिकता का क़ानून :- * 26 जनवरी 1950 के बाद परन्तु 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जन्म के द्वारा भारत का नागरिक है। * 1 जुलाई 1987 को या इसके बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है यदि उसके जन्म के समय उसका कोई एक अभिभावक भारत का नागरिक था। * 3 दिसम्बर 2004 के बाद भारत में पैदा हुआ वह कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाता है, यदि उसके दोनों अभिभावक भारत के नागरिक हों अथवा यदि एक अभिभावक भारतीय हो और दूसरा अभिभावक उसके जन्म के समय पर गैर कानूनी अप्रवासी न हो, तो वह नागरिक भारतीय या विदेशी हो सकता है। ©Indian Kanoon In Hindi जन्म के द्वारा नागरिकता का क़ानून
जन्म के द्वारा नागरिकता का क़ानून
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