कर्नाटका हिजाब विवाद पूरे देश में फैल गया है मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा पहले एकल जज पीठ ने सुनवाई की किंतु मामला संवेदनशील समझकर न्यायमूर्ति कृष्ण पक्ष ने बड़ी पीठ का मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थाएं ने स्वयं की अध्यक्षता में दक्षता और पुलिस एवं मुस्लिम सहित तीन सदस्य वाली पीठ गठित कर दी वह सुनाई चल रही थी कि मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हस्तक्षेप से इनकार कर दिया हालांकि हाईकोर्ट के आदेश होते हैं यही मामला सुप्रीम कोर्ट में जरूरी सुन सुना जाएगा मुस्लिम लड़कियों की ओर से इस आधार पर याचिका दाखिल की गई है कि हिजाब पहनना उनका धर्म संगत मूलभूत अधिकार है और उसे रोकना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के अंतर्गत रात उनके अधिकारों का हनन है हिजाब शब्द का स्पष्ट उल्लेख तो धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ में नहीं है किंतु उसके सूर्य नूर की आयात 30 31 में दाता की महिलाओं नजर नीचे करके चले और अपना सिर एम शर्मा गांव को ढक कर रखें प्राचीन में जो सर के बालों को ढकते हुए तक आधा चेंज करने वाले एक वस्त्र है कर्नाटक में कर्नाटक शिक्षा अभियान लागू है जिसकी धारा 133 में प्रधान के सभी विद्यालय अपनी शिक्षा संस्था के लिए एक ड्रेस कोड लागू करेंगे ©Ek villain #हिजाब पर बेवजह का विवाद #illuminate