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मजदूर की हत्या में आजीवन कारावास की सजा अंबेडकरनग

मजदूर की हत्या में आजीवन कारावास की सजा

अंबेडकरनगर। मजदूरी करने निकले युवक की हत्या के मामले में दोष साबित होने पर जिला जज तृतीय नेहा आनंद ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर कुल 70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। जज ने आदेश में कहा कि अर्थदंड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त साधारण मामला 16 अक्तूबर 2009 को अहिरौली थाना क्षेत्र से जुड़ा है। दो दिन बाद 18 अक्तूबर को थाने में दर्ज कराए केस में वादी रामपाल ने बताया कि उसका भाई सतीराम (25) मजदूरी मांगने टकटकवा गांव निवासी रामबली के साथ नरसिंह भारी गांव निवासी मेट रामदीन के पास गया था। उसके बाद वह वापस नहीं लौटा। केस में कहा गया कि रामबली की पत्नी से नाजायज संबंध होने की आशंका पर ही सतीराम की रामबली ने हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था।इस बीच अब सत्र परीक्षण के लिए मामला आने पर अपर जनपद न्यायाधीश तृतीय नेहा आनंद ने आरोपी रामबली को घटना का दोषी करार दिया। हत्या करने के अपराध में जज ने अभियुक्त रामबली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अपराध को छिपाने के लिए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए बीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

©राजा पत्रकार
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