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Indian Kanoon In Hindi
अदालत के आदेश बदलने पर कानून :- l * किसी भी न्यायालय को निर्णय सुनाई जाने से पहले किसी भी समय किसी भी शुल्क में बदलाव या जोड़ सकते हैं। * ऐसे प्रत्येक परिवर्तन या अतिरिक्त अभियुक्तों को पढ़ा और समझाया जाएगा। * यदि कोई शुल्क या परिवर्तन या किसी अतिरिक्त शुल्क में ऐसा होता है कि परीक्षण के तुरंत बाद कार्यवाही करने की संभावना नहीं है, तो अदालत की राय में अभियुक्त को उनकी रक्षा में या अभियोजक को मामले के आचरण में न्यायालय के विवेक में, इस तरह के परिवर्तन या अतिरिक्त किए जाने के बाद, परीक्षण के साथ आगे बढ़ें, जैसे कि परिवर्तित या जोड़ा गया शुल्क मूल शुल्क था। * यदि परिवर्तन या जोड़ ऐसा है जो परीक्षण के तुरंत बाद कार्य कर रहा हो, तो अदालत की राय में आरोपी या पूर्ववर्ती के रूप में अभियोजक को पूर्वाग्रह करने की संभावना है, तो कोर्ट या तो एक नया मुकदमा निर्देशित कर सकता है या ऐसी अवधि के लिए परीक्षण स्थगित कर सकता है। * यदि बदल या अतिरिक्त प्रभार में कहा गया अपराध, उस अभियोजन के लिए है जिसके पूर्व की मंजूरी आवश्यक है, जब तक कि इस तरह की मंजूरी प्राप्त नहीं की जाती है तब तक मामला आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक कि उन तथ्यों पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी पहले ही प्राप्त नहीं की जा रही हो जिस पर बदल दिया गया है या जोड़ा प्रभार की स्थापना की है। ©Indian Kanoon In Hindi अदालत के आदेश बदलने पर कानून :-
अदालत के आदेश बदलने पर कानून :-
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White फर्जी डॉक्टरों के विरुद्ध कानून :- * फर्जी डॉक्टर दवाखाने संचालित कर मरीजों को लूट रहे है। इन फर्जी डॉक्टरों पर शिकंजा कसने के लिए मुख्यमंत्री के आदेश पर बीएमओ ने डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज करने पुलिस को आवेदन दे दिया है, यदि शिकायत सही पाई जाती है तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। पूरे ब्लॉक में फर्जी और झोलाछाप डॉक्टरों का जाल इस तरह बिछा है कि कोई भी मरीज इनके चंगुल से नहीं बच सकता है। * आयुर्विज्ञान परिषद अघिनियम 1987 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम राज्य चिकित्सक रजिस्टर में अंकित नहीं है, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के रूप में व्यवसाय करेगा तो उसे तीन साल के कारावास एवं पांच हजार के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, लेकिन भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अघिनियम 1956 के विशेषाघिकार का हकदार होने पर दंड का भागीदार नहीं होगा। * एक समिति गठित कर डॉक्टरों की डिग्रियों की जांच की जाएगी। फर्जी डाक्टरों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। * अंगुलियों पर गिने जाने वाले एमबीबीएस डॉक्टरों के दवाखानों तक केवल दस प्रतिशत मरीज ही पहुंच पाते हैं, बचे हुए मरीजों का इलाज इन फर्जी डॉक्टरों द्वारा कर दिया जाता हैं। आश्चर्य की बात तो यह हैं कि किराए के कमरे में चल रहे इन दवाखानों में डॉक्टर हर मर्ज का इलाज कर रहे हैं। ©Indian Kanoon In Hindi फर्जी डॉक्टरों के विरुद्ध कानून :-
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संघ लोक सेवा आयोग के गठन पर कानून :- * अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ में संघीय सेवा आयोग की स्थापना की गई है। इसमें एक अध्यक्ष और सात अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल, पदभार ग्रहण करने की तिथि से छह साल तक अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है। इसमें कम-से-कम आधे सदस्य (वर्किंग और रिटायर्ड) ऐसे अवश्य हो जो कम-से-कम 10 वर्षों तक सरकारी सेवा का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। * आयोग का कोई भी सदस्य उसी पर दुबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। संघ लोक सेवा आयोग (यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन) का अध्यक्ष संघ या राज्यों में अन्य किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। आयोग के सदस्यों का वेतन राष्ट्रपति द्वारा विनियमित होता है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के उपरान्त उनकी सेवा की शर्तों को उनके हित के विरुद्ध बदला नहीं जा सकता। इस समय अध्यक्ष का वेतन (7वा पे कमीशन के बाद) 2।5 लाख और सदस्यों का वेतन 2।25 लाख है, जो भारत सरकार की संचित निधि (कंसोलिडेटेड फण्ड) से दिया जाता है। * आयोग के सदस्यों की उनके दुराचार के लिए राष्ट्रपति आवेश द्वारा हटाया भी जा सकता है। यदि राष्ट्रपति को किसी भी सदस्य के खिलाफ दुराचार की रिपोर्ट मिले तो वह विषय न्यायालय के पास विचारार्थ प्रस्तुत होगा। न्यायालय की सम्मति मिलने पर उस सदस्य को पदच्युत किया जायेगा। * निम्नलिखित कारणों के उपस्थित होने पर राष्ट्रपति आयोग के किसी भी सदस्य को हटा सकता है। * यदि वह व्यक्ति दिवालिया सिद्ध हो। यदि अपने कार्यकाल में वह कोई दूसरा पद स्वीकार कर ले। शारीरिक अस्वस्थता के कारण कार्य करने के लिए अक्षम हो गया हो। यदि भारत या राज्य-सरकार के साथ करार किये गये किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसका सम्बन्ध हो या उससे कोई लाभ प्राप्त हो रहा हो। ©Indian Kanoon In Hindi संघ लोक सेवा आयोग के गठन पर कानून
संघ लोक सेवा आयोग के गठन पर कानून
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White प्ली बार्गेनिंग कानून :- * ' प्ली बार्गेनिग ' एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा आपराधिक मुकदमों का निपटारा किया जाता है। * प्ली बार्गेनिंग के तहत वैसे मामलों की सुनवाई होती है, जिनमें अधिकतम सजा 7 साल कैद से कम हो। * प्ली बार्गेनिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्ली बार्गेनिंग में एक से दो तारीख में ही दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के बाद केस का निपटारा कर दिया जाता है। * अगर दो महीने में समझौता नहीं होता है तो केस वापस संबंधित अदालत में भेज दिया जाता है। * प्ली बार्गेनिंग के तहत दोनों पक्षों में स्वैच्छिक समझौता होना जरूरी है। इसके तहत आरोपी और पीड़ित पक्ष के बीच मामले को निपटाने के लिए सहमत होना जरूरी है। * इस प्रक्रिया के तहत आरोपी अपने अपराध को मर्जी से स्वीकार करता है। दोनों पक्षों के बीच होने वाला समझौता अदालत की देखरेख में होता है। समझौते के बाद मैजिस्ट्रेट के सामने आरोपी अपने गुनाह कबूल करता है। आरोपी की सजा उस केस की न्यूनतम सजा से आधी या उससे भी कम कर दी जाती है। ©Indian Kanoon In Hindi प्ली बार्गेनिंग कानून :-
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White पोक्सो कानून :- * बच्चों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराध को रोकने के लिए और बच्चों को ऐसे अपराधों से संरक्षण देने के लिए सरकार ने 14 नवंबर 2012 में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्शुअल ऑफेंसेस (पोक्सो) ऐक्ट बनाया था। * ऐसे मामलों का जल्द से जल्द निपटारा हो और दोषियों को सजा सुनाए जाने से अपराध पर लगाम लगे। ये मामले संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। * नाबालिग बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए यह कानून बनाया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेज (पोक्सो) ऐक्ट जेंडर न्यूट्रल कानून है * 8 साल से कम उम्र के बच्चों (लड़का या लड़की) के साथ किसी तरह का सेक्शुअल ऑफेंस पोक्सो कानून के तहत अपराध होगा। इसमें पेनेट्रेटिव या नॉन पेनेट्रेटिव दोनों तरह के ऐक्ट के लिए सजा का प्रावधान है। बच्चों को अगर किसी भी तरह से सेक्शुअली अब्यूज किया जाता है, जिनमें पॉरनॉग्रफी आदि के जरिये शोषण भी शामिल है, तो इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। इस कानून में सजा का प्रावधान, अपराध की गंभीरता के हिसाब से किया गया है । ©Indian Kanoon In Hindi पोक्सो कानून :-
पोक्सो कानून :-
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White यह धुंध भरे रास्ते ,जहाँ बिखरा है कदम कदम पर कोहरा मेरे वास्ते मिलेगी मंजिल नही मालूम रखना है हौसला जिंदगी के वास्ते ©manisha suman #Thinking जिंदगी के रास्ते
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White अदालत के आदेश बदलने पर कानून :- * किसी भी न्यायालय को निर्णय सुनाई जाने से पहले किसी भी समय किसी भी शुल्क में बदलाव या जोड़ सकते हैं। * ऐसे प्रत्येक परिवर्तन या अतिरिक्त अभियुक्तों को पढ़ा और समझाया जाएगा। * यदि कोई शुल्क या परिवर्तन या किसी अतिरिक्त शुल्क में ऐसा होता है कि परीक्षण के तुरंत बाद कार्यवाही करने की संभावना नहीं है, तो अदालत की राय में अभियुक्त को उनकी रक्षा में या अभियोजक को मामले के आचरण में न्यायालय के विवेक में, इस तरह के परिवर्तन या अतिरिक्त किए जाने के बाद, परीक्षण के साथ आगे बढ़ें, जैसे कि परिवर्तित या जोड़ा गया शुल्क मूल शुल्क था। * यदि परिवर्तन या जोड़ ऐसा है जो परीक्षण के तुरंत बाद कार्य कर रहा हो, तो अदालत की राय में आरोपी या पूर्ववर्ती के रूप में अभियोजक को पूर्वाग्रह करने की संभावना है, तो कोर्ट या तो एक नया मुकदमा निर्देशित कर सकता है या ऐसी अवधि के लिए परीक्षण स्थगित कर सकता है। * यदि बदल या अतिरिक्त प्रभार में कहा गया अपराध, उस अभियोजन के लिए है जिसके पूर्व की मंजूरी आवश्यक है, जब तक कि इस तरह की मंजूरी प्राप्त नहीं की जाती है तब तक मामला आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक कि उन तथ्यों पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी पहले ही प्राप्त नहीं की जा रही हो जिस पर बदल दिया गया है या जोड़ा प्रभार की स्थापना की है। ©Indian Kanoon In Hindi अदालत के आदेश बदलने पर कानून
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फर्जी डॉक्टरों के विरुद्ध कानून :- * फर्जी डॉक्टर दवाखाने संचालित कर मरीजों को लूट रहे है। इन फर्जी डॉक्टरों पर शिकंजा कसने के लिए मुख्यमंत्री के आदेश पर बीएमओ ने डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज करने पुलिस को आवेदन दे दिया है, यदि शिकायत सही पाई जाती है तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। पूरे ब्लॉक में फर्जी और झोलाछाप डॉक्टरों का जाल इस तरह बिछा है कि कोई भी मरीज इनके चंगुल से नहीं बच सकता है। * आयुर्विज्ञान परिषद अघिनियम 1987 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम राज्य चिकित्सक रजिस्टर में अंकित नहीं है, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के रूप में व्यवसाय करेगा तो उसे तीन साल के कारावास एवं पांच हजार के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, लेकिन भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अघिनियम 1956 के विशेषाघिकार का हकदार होने पर दंड का भागीदार नहीं होगा। * एक समिति गठित कर डॉक्टरों की डिग्रियों की जांच की जाएगी। फर्जी डाक्टरों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। * अंगुलियों पर गिने जाने वाले एमबीबीएस डॉक्टरों के दवाखानों तक केवल दस प्रतिशत मरीज ही पहुंच पाते हैं, बचे हुए मरीजों का इलाज इन फर्जी डॉक्टरों द्वारा कर दिया जाता हैं। आश्चर्य की बात तो यह हैं कि किराए के कमरे में चल रहे इन दवाखानों में डॉक्टर हर मर्ज का इलाज कर रहे हैं। ©Indian Kanoon In Hindi फर्जी डॉक्टरों के विरुद्ध कानून
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संघ लोक सेवा आयोग के गठन पर कानून :- * अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ में संघीय सेवा आयोग की स्थापना की गई है। इसमें एक अध्यक्ष और सात अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल, पदभार ग्रहण करने की तिथि से छह साल तक अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है। इसमें कम-से-कम आधे सदस्य (वर्किंग और रिटायर्ड) ऐसे अवश्य हो जो कम-से-कम 10 वर्षों तक सरकारी सेवा का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। * आयोग का कोई भी सदस्य उसी पर दुबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। संघ लोक सेवा आयोग (यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन) का अध्यक्ष संघ या राज्यों में अन्य किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। आयोग के सदस्यों का वेतन राष्ट्रपति द्वारा विनियमित होता है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के उपरान्त उनकी सेवा की शर्तों को उनके हित के विरुद्ध बदला नहीं जा सकता। इस समय अध्यक्ष का वेतन (7वा पे कमीशन के बाद) 2।5 लाख और सदस्यों का वेतन 2।25 लाख है, जो भारत सरकार की संचित निधि (कंसोलिडेटेड फण्ड) से दिया जाता है। * आयोग के सदस्यों की उनके दुराचार के लिए राष्ट्रपति आवेश द्वारा हटाया भी जा सकता है। यदि राष्ट्रपति को किसी भी सदस्य के खिलाफ दुराचार की रिपोर्ट मिले तो वह विषय न्यायालय के पास विचारार्थ प्रस्तुत होगा। न्यायालय की सम्मति मिलने पर उस सदस्य को पदच्युत किया जायेगा। * निम्नलिखित कारणों के उपस्थित होने पर राष्ट्रपति आयोग के किसी भी सदस्य को हटा सकता है। * यदि वह व्यक्ति दिवालिया सिद्ध हो। यदि अपने कार्यकाल में वह कोई दूसरा पद स्वीकार कर ले। शारीरिक अस्वस्थता के कारण कार्य करने के लिए अक्षम हो गया हो। यदि भारत या राज्य-सरकार के साथ करार किये गये किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसका सम्बन्ध हो या उससे कोई लाभ प्राप्त हो रहा हो। ©Indian Kanoon In Hindi संघ लोक सेवा आयोग के गठन पर कानून
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विद्युत अधिनियम कानून :- * भारत वर्ष मे विद्युत आपूर्ति उद्योग सबसे पहले 1910 मे भारतीय विद्युत अधिनियम-1910 के अंतर्गत कानूनी रूप से नियंत्रित किया गया था। 1948 मे विद्युत आपूर्ति अधिनियम लागू किया गया एवं विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 के द्वारा इसमे सुधार किये गये इन तीनो अधिनियमो के प्रावधानो को समग्र रूप से विवेक युक्त बनाने के लिये राज्यो, स्टैक धारको तथा विशेषज्ञो से विचार विमर्श के बाद विद्युत अधिनियम 2003 को भारतीय संसद से पारित कराया गया। * विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण , व्यापार और प्रयोग से संबंधित, विद्युत उद्योग में प्रतियोगितात्मक विकास करने के लिये तथा उपभोक्ताओ के हित संरक्षण हेतु देश के समस्त हिस्से में विद्युत की आपूर्ति करने, विद्युत शुल्क के युक्तियुक्तकरण करने, बिजली की दरो मे सबसिडियो से संबंधित पारदर्शी नीतियो को सुनिश्चित करने, विद्युत प्रदाय की हितैषी नीतियो को दक्ष एवं पर्यावरणीय तरीके से विकसित करने, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, राज्य नियामक आयोगो का गठन करने एवं अपीलिय अधिकारण की स्थापना करने के लिये कानून को सुव्यवस्थित रूप से स्थापित करने हेतु विद्युत अधिनियम 2003 लाया गया है। * विद्युत की चोरी, विद्युत लाइनो और सामग्रियो की चोरी, चुराई गई सामग्री वापस प्राप्त करने पर दंड के प्रावधान, विद्युत संपत्ति को नुकसान पहुचाने पर शासकीय न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले घटक इत्यादि के प्रावधान अधिनियम के भाग 14 में दिये गये है। भाग 15 एवं 16 विशेष विद्युत न्यायालय के गठन संबंधी प्रक्रिया, विशेष विद्युत न्यायालयो की शक्तियां एवं विद्युत संबंधी विवादो के निपटारे पर केंद्रित है। भाग 17 में रेलमार्गो, राजमार्गो, विमान पत्तनो, नहरो इत्यादि सार्वजनिक स्थलो के संरक्षणात्मक उपबंध हैं। ©Indian Kanoon In Hindi विद्युत अधिनियम कानून
विद्युत अधिनियम कानून
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