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चौधरी पंकज सिंह
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार, संविदा कानून द्वारा प्रवर्तनीय करार है। कानून द्वारा प्रवर्तित न किए जा सकने वाले करार संविदाएं नहीं होते। ''करार'' से अभिप्राय है एक दूसरे के प्रतिफल का ध्यान रखते हुए दिया जाने वाला आश्वासन। और आश्वासन तब दिया जाता है जब कोई प्रस्ताव स्वीकारा जाता है। ©चौधरी पंकज सिंह भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार, संविदा कानून द्वारा प्रवर्तनीय करार है। कानून द्वारा प्रवर्तित न किए जा सकने वाले करार संविदाएं नहीं