Nojoto: Largest Storytelling Platform

New स्वर्गिक छात्र संघ नेपाल Quotes, Status, Photo, Video

Find the Latest Status about स्वर्गिक छात्र संघ नेपाल from top creators only on Nojoto App. Also find trending photos & videos about, स्वर्गिक छात्र संघ नेपाल.

Stories related to स्वर्गिक छात्र संघ नेपाल

brar saab

#Sad_Status #पर्यावरण का #प्रभाव (Impact of Environment) सीखने की प्रक्रिया में #पर्यावरण/वातावरण का अधिक महत्त्व है। यदि किसी कक्षा के अधिक

read more
White (i) पर्यावरण का प्रभाव (Impact of Environment) सीखने की प्रक्रिया में पर्यावरण/वातावरण का अधिक महत्त्व है। यदि किसी कक्षा के अधिकतम विद्यार्थी पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं तो कमजोर छात्र भी उनसे प्रेरित होकर पहले की तुलना में अधिक मेहनत करेंगे।

©brar saab #Sad_Status #पर्यावरण का #प्रभाव (Impact of Environment) सीखने की प्रक्रिया में #पर्यावरण/वातावरण का अधिक महत्त्व है। यदि किसी कक्षा के अधिक

brar saab

#sad_quotes #भारत के #किस @प्रदेश की #सीमाएँ तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है ? (A) मेघालय (B) अरुणाचल प्रदेश (C) पश्चिम

read more
White भारत के किस प्रदेश की सीमाएँ तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है ?

(A) मेघालय
(B) अरुणाचल प्रदेश
(C) पश्चिम बंगाल
(D) सिक्किम

©brar saab #sad_quotes #भारत के #किस @प्रदेश की #सीमाएँ तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है ?

(A) मेघालय

(B) अरुणाचल प्रदेश

(C) पश्चिम

Indian Kanoon In Hindi

संघ लोक सेवा आयोग के गठन पर कानून

read more
संघ लोक सेवा आयोग के गठन पर कानून :- 

* अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ में संघीय सेवा आयोग की स्थापना की गई है। इसमें एक अध्यक्ष और सात अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल, पदभार ग्रहण करने की तिथि से छह साल तक अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है। इसमें कम-से-कम आधे सदस्य (वर्किंग और रिटायर्ड) ऐसे अवश्य हो जो कम-से-कम 10 वर्षों तक सरकारी सेवा का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं।

* आयोग का कोई भी सदस्य उसी पर दुबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। संघ लोक सेवा आयोग (यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन) का अध्यक्ष संघ या राज्यों में अन्य किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। आयोग के सदस्यों का वेतन राष्ट्रपति द्वारा विनियमित होता है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के उपरान्त उनकी सेवा की शर्तों को उनके हित के विरुद्ध बदला नहीं जा सकता। इस समय अध्यक्ष का वेतन (7वा पे कमीशन के बाद) 2।5 लाख और सदस्यों का वेतन 2।25 लाख है, जो भारत सरकार की संचित निधि (कंसोलिडेटेड फण्ड) से दिया जाता है।

* आयोग के सदस्यों की उनके दुराचार के लिए राष्ट्रपति आवेश द्वारा हटाया भी जा सकता है। यदि राष्ट्रपति को किसी भी सदस्य के खिलाफ दुराचार की रिपोर्ट मिले तो वह विषय न्यायालय के पास विचारार्थ प्रस्तुत होगा। न्यायालय की सम्मति मिलने पर उस सदस्य को पदच्युत किया जायेगा।

* निम्नलिखित कारणों के उपस्थित होने पर राष्ट्रपति आयोग के किसी भी सदस्य को हटा सकता है।

* यदि वह व्यक्ति दिवालिया सिद्ध हो। यदि अपने कार्यकाल में वह कोई दूसरा पद स्वीकार कर ले। शारीरिक अस्वस्थता के कारण कार्य करने के लिए अक्षम हो गया हो। यदि भारत या राज्य-सरकार के साथ करार किये गये किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसका सम्बन्ध हो या उससे कोई लाभ प्राप्त हो रहा हो।

©Indian Kanoon In Hindi संघ लोक सेवा आयोग के गठन पर कानून

@priya

वीणा की धुन से हो हर मन पावन, ज्ञान से चमके हर छात्र का जीवन। मां सरस्वती की आए ऐसी कृपा, बने हर सपना साकार और अपना।#puja

read more
वीणा की धुन से हो हर मन पावन,  
ज्ञान से चमके हर छात्र का जीवन।  
मां सरस्वती की आए ऐसी कृपा,  
बने हर सपना साकार और अपना।

©@priya वीणा की धुन से हो हर मन पावन,  
ज्ञान से चमके हर छात्र का जीवन।  
मां सरस्वती की आए ऐसी कृपा,  
बने हर सपना साकार और अपना।#puja

Indian Kanoon In Hindi

संघ लोक सेवा आयोग के गठन पर कानून

read more
संघ लोक सेवा आयोग के गठन पर कानून :- 

* अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ में संघीय सेवा आयोग की स्थापना की गई है। इसमें एक अध्यक्ष और सात अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल, पदभार ग्रहण करने की तिथि से छह साल तक अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है। इसमें कम-से-कम आधे सदस्य (वर्किंग और रिटायर्ड) ऐसे अवश्य हो जो कम-से-कम 10 वर्षों तक सरकारी सेवा का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं।

* आयोग का कोई भी सदस्य उसी पर दुबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। संघ लोक सेवा आयोग (यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन) का अध्यक्ष संघ या राज्यों में अन्य किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। आयोग के सदस्यों का वेतन राष्ट्रपति द्वारा विनियमित होता है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के उपरान्त उनकी सेवा की शर्तों को उनके हित के विरुद्ध बदला नहीं जा सकता। इस समय अध्यक्ष का वेतन (7वा पे कमीशन के बाद) 2।5 लाख और सदस्यों का वेतन 2।25 लाख है, जो भारत सरकार की संचित निधि (कंसोलिडेटेड फण्ड) से दिया जाता है।

* आयोग के सदस्यों की उनके दुराचार के लिए राष्ट्रपति आवेश द्वारा हटाया भी जा सकता है। यदि राष्ट्रपति को किसी भी सदस्य के खिलाफ दुराचार की रिपोर्ट मिले तो वह विषय न्यायालय के पास विचारार्थ प्रस्तुत होगा। न्यायालय की सम्मति मिलने पर उस सदस्य को पदच्युत किया जायेगा।

* निम्नलिखित कारणों के उपस्थित होने पर राष्ट्रपति आयोग के किसी भी सदस्य को हटा सकता है।

* यदि वह व्यक्ति दिवालिया सिद्ध हो। यदि अपने कार्यकाल में वह कोई दूसरा पद स्वीकार कर ले। शारीरिक अस्वस्थता के कारण कार्य करने के लिए अक्षम हो गया हो। यदि भारत या राज्य-सरकार के साथ करार किये गये किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसका सम्बन्ध हो या उससे कोई लाभ प्राप्त हो रहा हो।

©Indian Kanoon In Hindi संघ लोक सेवा आयोग के गठन पर कानून

KrishnaYadavNews

फरीदाबाद गर्ल्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बल्लभगढ़ में प्रिंसिपल ने नहीं किया अब तक फीस जमा छात्र परेशान

read more

Anjali Singhal

छात्र जीवन ✍️ #AnjaliSinghal #Poetry shayari #shayaristatus #status #statusvideo nojoto "बच्चों को करते देखकर अध्ययन, याद आ जाता है मु

read more
loader
Home
Explore
Events
Notification
Profile