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Indian Kanoon In Hindi
बलात्कार पर कानून :- * जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध सम्भोग करता है तो उसे बलात्कार कहते हैं। सम्भोग का अर्थ – पुरुष के लिंग का स्त्री की योनि में प्रवेश होना ही सम्भोग है। किसी भी कारण से सम्भोग क्रिया पूरी हुई हो या नहीं वह बलात्कार ही कहलायेगा। बलात्कार तब माना जाता है यदि कोई पुरुष किसी स्त्री साथ निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी भी परिस्थिति में मैथुन करता है वह पुरुष बलात्कार करता है, यह कहा जाता है * उसकी इच्छा के विरुद्ध * उसकी सहमति के बिना * उसकी सहमति डरा धमकाकर ली गई हो * उसकी सहमति नकली पति बनकर ली गई हो जबकि वह उसका पति नहीं है * उसकी सहमति तब ली गई हो जब वह दिमागी रूप से कमजोर या पागल हो * उसकी सहमति तब ली गई हो जब वह शराब या अन्य नशीले पदार्थ के कारण होश में नहीं हो * यदि वह 16 वर्ष से कम उम्र की है, चाहे उसकी सहमति से हो या बिना सहमति के * 15 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ पति द्वारा किया गया सम्भोग भी बलात्कार है ©Indian Kanoon In Hindi बलात्कार पर कानून :-
बलात्कार पर कानून :-
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White दहलीज़ पर कविता" बहुत पछताए ,घर की लांघ के "दहलीज़"हम लड़कपन में, बड़ा भरोसा था जिनके वादे पे, मौसम की तरह रंग बदल गए कुछ दिन में। अनुजकुमार हेयय क्षत्रिय © # दहलीज़ पर कविता"
# दहलीज़ पर कविता"
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महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिनियम :- * दहेज निषेध अधिनियम (1961) :- इस अधिनियम के द्वारा शादी के पहले या बाद में महिलाओं से दहेज़ और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है। * मातृत्व लाभ अधिनियम (1961) :- यह अधिनियम महिलाओं को बच्चे के जन्म से पहले 13 सप्ताह और जन्म के बाद के 13 सप्ताह तक वैतनिक अवकाश (पेड लीव) प्रदान करता है ताकि वह बच्चे की पर्याप्त देखभाल कर सके | इस गर्भावस्था के दौरान महिला को रोजगार से बाहर निकालना कानूनन जुर्म है। * गर्भावस्था अधिनियम (1971) :- गर्भावस्था अधिनियम (1971) के द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों (जैसे बलात्कार की पीड़ित महिला या लड़की या किसी बीमारी की हालत में) में मानवीय और चिकित्सीय आधार पर 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी जा सकती है| सामान्य परिस्थितियों में 20 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दी गयी है। * समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976) :- यह अधिनियम कहता है कि किसी समान कार्य या समान प्रकृति के काम के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों श्रमिकों को समान पारिश्रमिक का भुगतान प्रदान किया जायेगा। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकता है । * महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (प्रतिषेध) अधिनियम,1986) :- यह अधिनियम महिलाओं को विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशन, लेखन, पेंटिंग या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अभद्र प्रदर्शन को प्रतिबंधित करता है। ©Indian Kanoon In Hindi महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिनियम
महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिनियम
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White ना खोज़ खुद को अंधेरों में सिर्फ अंधेरा ही पाएंगा भिड़ में भी खुद को अकेला ही पाएंगा चलना है तुझे उस राहों में जहाँ तू खुद को अकेला ही पाएगा खुद को खुद से मिला इससे अच्छा दोस्त तू कहीं नहीं पाएंगा निगाहें रख अपनी मंजिल पर रास्ते कठिन है खुद पर भरोसा करके तो देख मंज़िल भी पा जाएगा जिंद़गी ©vish # खुद पर भरोसा
# खुद पर भरोसा
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White आरक्षण पर कानून :- * सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, कोई भी राज्य 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकता. आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था के तहत देश में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण है। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है. यहां तक की पिछड़े वर्ग में भी क्रीमी लेयर में आने वाले को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता यानी भारत में आर्थिक आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था ही नहीं है. इसीलिए अब तक जिन-जिन राज्यों में इस आधार पर आरक्षण देने की कोशिश की गई उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया ©Indian Kanoon In Hindi आरक्षण पर कानून :-
आरक्षण पर कानून :-
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किडनेपिंग पर कानून :- * किसी नाबालिग लड़के, जिसकी उम्र सोलह साल से कम है या नाबालिग लड़की, जिसकी उम्र अट्ठारह साल से कम है, को उसके सरंक्षक की आज्ञा के बिना कहीं ले जाना किडनेपिंग का अपराध है, अगर कोई बहला फुसला कर भी बच्चों को ले जाए तो कहने को तो बच्चा अपनी मर्जी से गया, लेकिन कानून में वह अपराध होगा। ©Indian Kanoon In Hindi किडनेपिंग पर कानून
किडनेपिंग पर कानून
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दिल पर पट्टी बांध कर रखना बुज्दिल लोगों का काम है क्योंकि ऐसे लोग अगर मुकाबला नहीं करेंगे तो दिल पर घाव जरूर होंगे। ©Satish Kumar Meena दिल पर घाव
दिल पर घाव
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बलात्कार पर कानून :- * जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध सम्भोग करता है तो उसे बलात्कार कहते हैं। सम्भोग का अर्थ – पुरुष के लिंग का स्त्री की योनि में प्रवेश होना ही सम्भोग है। किसी भी कारण से सम्भोग क्रिया पूरी हुई हो या नहीं वह बलात्कार ही कहलायेगा। बलात्कार तब माना जाता है यदि कोई पुरुष किसी स्त्री साथ निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी भी परिस्थिति में मैथुन करता है वह पुरुष बलात्कार करता है, यह कहा जाता है * उसकी इच्छा के विरुद्ध * उसकी सहमति के बिना * उसकी सहमति डरा धमकाकर ली गई हो * उसकी सहमति नकली पति बनकर ली गई हो जबकि वह उसका पति नहीं है * उसकी सहमति तब ली गई हो जब वह दिमागी रूप से कमजोर या पागल हो * उसकी सहमति तब ली गई हो जब वह शराब या अन्य नशीले पदार्थ के कारण होश में नहीं हो * यदि वह 16 वर्ष से कम उम्र की है, चाहे उसकी सहमति से हो या बिना सहमति के * 15 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ पति द्वारा किया गया सम्भोग भी बलात्कार है ©Indian Kanoon In Hindi बलात्कार पर कानून
बलात्कार पर कानून
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खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कानून :- * खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के अंतर्गत ऐसे सभी खाद्य कारोबारकर्ता जो खाद्य पदार्थ का विनिर्माण प्रसंस्करण, छटाई, श्रेणीकरण आदि सहित दुग्ध संग्रह, ठंडा करना, विलायक निष्कर्षण इकाई तेल बीजों की पूर्व सफाई तेल पेराई युक्त विलायक निष्कर्ष संयंत्र, तेल शोधक संयंत्र पैकेजिंग पुन: लेबलिंग भंडारण वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर्स फुटकर व्यापार थोक व्यापार अन्य कारोबारकर्ता जिसे कि खाद्य पंजीयन, अनुज्ञप्ति आवश्यक है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अभिहीत अधिकारी डा. एनएल साहू ने बताया कि बगैर पंजीयन के खाद्य कारोबार करते हुए पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 25 हजार तक जुर्माना एवं बगैर अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार करते पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 63 माह तक सजा वं 83 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कानून :- * खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के अंतर्गत ऐसे सभी खाद्य कारोबारकर्ता जो खाद्य पदार्थ का विनिर्माण प्रसंस्करण, छटाई, श्रेणीकरण आदि सहित दुग्ध संग्रह, ठंडा करना, विलायक निष्कर्षण इकाई तेल बीजों की पूर्व सफाई तेल पेराई युक्त विलायक निष्कर्ष संयंत्र, तेल शोधक संयंत्र पैकेजिंग पुन: लेबलिंग भंडारण वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर्स फुटकर व्यापार थोक व्यापार अन्य कारोबारकर्ता जिसे कि खाद्य पंजीयन, अनुज्ञप्ति आवश्यक है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अभिहीत अधिकारी डा. एनएल साहू ने बताया कि बगैर पंजीयन के खाद्य कारोबार करते हुए पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 25 हजार तक जुर्माना एवं बगैर अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार करते पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 63 माह तक सजा वं 83 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। Food Safety and Standards Act Law :- * Under the Food Safety and Standards Act 2006 and Regulations 2011, all such food businessmen who are involved in food manufacturing, processing, sorting, grading etc. including milk collection, cooling, solvent extraction unit, pre-cleaning of oil seeds, oil crushing and solvent extraction plant, oil Refining Plants Packaging Re-Labeling Storage Warehouses, Cold Stores Retail Trade Wholesale Trade Other Businessmen who require Food Registration, License. Designated Officer of Food and Drug Administration, Dr. NL Sahu said that if found doing food business without registration, a fine of up to Rs 25,000 can be imposed under the Food Safety and Standards Act 2006 and if found doing food business without a license, Food Safety and Standards Act 2006. Under the Act 2006, there is a provision of imprisonment up to 63 months and fine up to Rs 83 lakh. ©Indian Kanoon In Hindi #leafbook खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कानून
#leafbook खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कानून
read moreDr. Satyendra Sharma #कलमसत्यकी
मेरा देश मेरा दायित्व सेवा कुटीर। वृद्धजनों की सेवा पर्यावरण सुरक्षा। #SatyendraUrmilaSharma Varanasi #oldagediary #mdmdt #mdmdt #NBT NavBh
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