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Jagdish

#Sad_Status खुदा तो रीजक देता है कीड़ों को पत्थर में तू क्यों परेशान है हीरे मोती के चक्कर में उड़जा आसमान में या लगा गोता समंदर में

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White खुदा तो रीजक देता है कीड़ों को पत्थर में तू क्यों परेशान है हीरे मोती के चक्कर में उड़जा आसमान में या लगा गोता समंदर में तुझे उतना ही मिलेगा जितना लिखा है तेरे मुकद्दर में

©Jagdish #Sad_Status खुदा तो रीजक देता है कीड़ों को पत्थर में तू क्यों परेशान है हीरे मोती के चक्कर में उड़जा आसमान में या लगा गोता समंदर में

Knazimh

खुद से

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खुद से ,,

मैं कुछ ज्यादा नहीं कर रहा 

खुद से

तेरी तस्वीर एका-एक अलग कर रहा 

खुद से,

जैसे जिंदगी की डोर दूर कर रहा 

खुद से,

बे-वजह  बे-तरतीब रहता हूं 

खुद से,

देख ले जो तु मुझे एक बार 

खुद से,

मर जायेगे हम बिना उफ्फ करे

खुद से,,

©Knazimh खुद से

RjSunitkumar

दिल से

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Indian Kanoon In Hindi

महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिनियम

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महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिनियम :- 

* दहेज निषेध अधिनियम (1961) :- इस अधिनियम के द्वारा शादी के पहले या बाद में महिलाओं से दहेज़ और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है।

* मातृत्व लाभ अधिनियम (1961) :- यह अधिनियम महिलाओं को बच्चे के जन्म से पहले 13 सप्ताह और जन्म के बाद के 13 सप्ताह तक वैतनिक अवकाश (पेड लीव) प्रदान करता है ताकि वह बच्चे की पर्याप्त देखभाल कर सके | इस गर्भावस्था के दौरान महिला को रोजगार से बाहर निकालना कानूनन जुर्म है।

* गर्भावस्था अधिनियम (1971) :- गर्भावस्था अधिनियम (1971) के द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों (जैसे बलात्कार की पीड़ित महिला या लड़की या किसी बीमारी की हालत में) में मानवीय और चिकित्सीय आधार पर 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी जा सकती है| सामान्य परिस्थितियों में 20 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दी गयी है।

* समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976) :- यह अधिनियम कहता है कि किसी समान कार्य या समान प्रकृति के काम के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों श्रमिकों को समान पारिश्रमिक का भुगतान प्रदान किया जायेगा। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकता है ।

* महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (प्रतिषेध) अधिनियम,1986) :- यह अधिनियम महिलाओं को विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशन, लेखन, पेंटिंग या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अभद्र प्रदर्शन को प्रतिबंधित करता है।

©Indian Kanoon In Hindi महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिनियम

RjSunitkumar

दिल से

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अनिल कसेर "उजाला"

सताने से

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jameel Khan

# प्यार से #

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White तेरी निग़ाह के हम वार से मारे गए 
तेरे प्यार मे हम बड़े प्यार से मारे गए 

जमील

©jameel Khan # प्यार से #

हिमांशु Kulshreshtha

तुम से..

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Unsplash ठण्डी ठण्डी हवाएं जब
तन से टकराती है
तुम्हारी कोमल छुअन की
यादें ताजा कर जाती है
नम आँखों में यादों के
बादल उमड़ रहे हैं
मेरे आँखों के बादल से
लगता है.. 
तुम भी कहीं भीगते होगे
भीगा-भीगा मेरा मन
याद  तुम्हें करता है 
एक अरसा हुआ तुम से बिछुड़े 
दिल अब भी 
तुम से मिलने को करता है

©हिमांशु Kulshreshtha तुम से..

Indian Kanoon In Hindi

#leafbook खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कानून

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खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कानून :- 

* खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के अंतर्गत ऐसे सभी खाद्य कारोबारकर्ता जो खाद्य पदार्थ का विनिर्माण प्रसंस्करण, छटाई, श्रेणीकरण आदि सहित दुग्ध संग्रह, ठंडा करना, विलायक निष्कर्षण इकाई तेल बीजों की पूर्व सफाई तेल पेराई युक्त विलायक निष्कर्ष संयंत्र, तेल शोधक संयंत्र पैकेजिंग पुन: लेबलिंग भंडारण वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर्स फुटकर व्यापार थोक व्यापार अन्य कारोबारकर्ता जिसे कि खाद्य पंजीयन, अनुज्ञप्ति आवश्यक है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अभिहीत अधिकारी डा. एनएल साहू ने बताया कि बगैर पंजीयन के खाद्य कारोबार करते हुए पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 25 हजार तक जुर्माना एवं बगैर अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार करते पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 63 माह तक सजा वं 83 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। 







खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कानून :- 

* खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के अंतर्गत ऐसे सभी खाद्य कारोबारकर्ता जो खाद्य पदार्थ का विनिर्माण प्रसंस्करण, छटाई, श्रेणीकरण आदि सहित दुग्ध संग्रह, ठंडा करना, विलायक निष्कर्षण इकाई तेल बीजों की पूर्व सफाई तेल पेराई युक्त विलायक निष्कर्ष संयंत्र, तेल शोधक संयंत्र पैकेजिंग पुन: लेबलिंग भंडारण वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर्स फुटकर व्यापार थोक व्यापार अन्य कारोबारकर्ता जिसे कि खाद्य पंजीयन, अनुज्ञप्ति आवश्यक है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अभिहीत अधिकारी डा. एनएल साहू ने बताया कि बगैर पंजीयन के खाद्य कारोबार करते हुए पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 25 हजार तक जुर्माना एवं बगैर अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार करते पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 63 माह तक सजा वं 83 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। 













Food Safety and Standards Act Law :- * Under the Food Safety and Standards Act 2006 and Regulations 2011, all such food businessmen who are involved in food manufacturing, processing, sorting, grading etc. including milk collection, cooling, solvent extraction unit, pre-cleaning of oil seeds, oil crushing and solvent extraction plant, oil Refining Plants Packaging Re-Labeling Storage Warehouses, Cold Stores Retail Trade Wholesale Trade Other Businessmen who require Food Registration, License. Designated Officer of Food and Drug Administration, Dr. NL Sahu said that if found doing food business without registration, a fine of up to Rs 25,000 can be imposed under the Food Safety and Standards Act 2006 and if found doing food business without a license, Food Safety and Standards Act 2006. Under the Act 2006, there is a provision of imprisonment up to 63 months and fine up to Rs 83 lakh.

©Indian Kanoon In Hindi #leafbook खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कानून

Dr. Satyendra Sharma #कलमसत्यकी

मेरा देश मेरा दायित्व सेवा कुटीर। वृद्धजनों की सेवा पर्यावरण सुरक्षा। #SatyendraUrmilaSharma Varanasi #oldagediary #mdmdt #mdmdt #NBT NavBh

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