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Stories related to स्वयं सहायता समूह का गठन pdf

Radhe Radhe

चयन का,,,

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चलो कुछ दिन खिलखिला ले
काटों में रहकर भी मुस्कुराले
क्योकि हम जानते है विदा ही लेना है
सामाज के जंजीरो से बंधे
क्यूं अधिकार नही तुम्हे मुझे और मुझे तुम्हे चयन का
जय श्री राधे

©Radhe Radhe चयन का,,,

Indian Kanoon In Hindi

संघ लोक सेवा आयोग के गठन पर कानून

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संघ लोक सेवा आयोग के गठन पर कानून :- 

* अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ में संघीय सेवा आयोग की स्थापना की गई है। इसमें एक अध्यक्ष और सात अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल, पदभार ग्रहण करने की तिथि से छह साल तक अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है। इसमें कम-से-कम आधे सदस्य (वर्किंग और रिटायर्ड) ऐसे अवश्य हो जो कम-से-कम 10 वर्षों तक सरकारी सेवा का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं।

* आयोग का कोई भी सदस्य उसी पर दुबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। संघ लोक सेवा आयोग (यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन) का अध्यक्ष संघ या राज्यों में अन्य किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। आयोग के सदस्यों का वेतन राष्ट्रपति द्वारा विनियमित होता है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के उपरान्त उनकी सेवा की शर्तों को उनके हित के विरुद्ध बदला नहीं जा सकता। इस समय अध्यक्ष का वेतन (7वा पे कमीशन के बाद) 2।5 लाख और सदस्यों का वेतन 2।25 लाख है, जो भारत सरकार की संचित निधि (कंसोलिडेटेड फण्ड) से दिया जाता है।

* आयोग के सदस्यों की उनके दुराचार के लिए राष्ट्रपति आवेश द्वारा हटाया भी जा सकता है। यदि राष्ट्रपति को किसी भी सदस्य के खिलाफ दुराचार की रिपोर्ट मिले तो वह विषय न्यायालय के पास विचारार्थ प्रस्तुत होगा। न्यायालय की सम्मति मिलने पर उस सदस्य को पदच्युत किया जायेगा।

* निम्नलिखित कारणों के उपस्थित होने पर राष्ट्रपति आयोग के किसी भी सदस्य को हटा सकता है।

* यदि वह व्यक्ति दिवालिया सिद्ध हो। यदि अपने कार्यकाल में वह कोई दूसरा पद स्वीकार कर ले। शारीरिक अस्वस्थता के कारण कार्य करने के लिए अक्षम हो गया हो। यदि भारत या राज्य-सरकार के साथ करार किये गये किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसका सम्बन्ध हो या उससे कोई लाभ प्राप्त हो रहा हो।

©Indian Kanoon In Hindi संघ लोक सेवा आयोग के गठन पर कानून

S

#love_shayari आज का विचार आज का विचार सुप्रभात

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White शरीर मे कोई सुंदरता नही होती, सुंदर होते है व्यक्ति के कर्म और उनके विचार।

©S #love_shayari  आज का विचार आज का विचार सुप्रभात

हिमांशु Kulshreshtha

ख्वाबों का...

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White ख्वाबों का
मासूम सा सवाल
कुछ उम्मीद है बाकी
या फ़िर
टूट जाएं हम

©हिमांशु Kulshreshtha ख्वाबों का...

Rohan Roy

स्वयं पर भरोसा रखने से ही, | #RohanRoy | #dailymotivation | #motivation_for_life | #rohanroymotivation | life quotes

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White स्वयं पर भरोसा रखने से ही, 
ईश्वर पर भरोसा रखने के बराबर होगा।
क्योंकि ईश्वर अंधविश्वास में नहीं मिलता। 
और आप स्वयं को छोड़कर, जो ढूंढ रहे हैं। 
वह अंधविश्वास ही है।

©Rohan Roy स्वयं पर भरोसा रखने से ही, 
| #RohanRoy | #dailymotivation | #motivation_for_life | #rohanroymotivation | life quotes

‌Abdhesh prajapati

स्वयं तय करता है

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White मनुष्य अपने जीवन का निर्माण एवं विनाश स्वयं तय करता है..?

©‌Abdhesh prajapati स्वयं तय करता है

Indian Kanoon In Hindi

संघ लोक सेवा आयोग के गठन पर कानून

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संघ लोक सेवा आयोग के गठन पर कानून :- 

* अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ में संघीय सेवा आयोग की स्थापना की गई है। इसमें एक अध्यक्ष और सात अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल, पदभार ग्रहण करने की तिथि से छह साल तक अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है। इसमें कम-से-कम आधे सदस्य (वर्किंग और रिटायर्ड) ऐसे अवश्य हो जो कम-से-कम 10 वर्षों तक सरकारी सेवा का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं।

* आयोग का कोई भी सदस्य उसी पर दुबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। संघ लोक सेवा आयोग (यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन) का अध्यक्ष संघ या राज्यों में अन्य किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। आयोग के सदस्यों का वेतन राष्ट्रपति द्वारा विनियमित होता है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के उपरान्त उनकी सेवा की शर्तों को उनके हित के विरुद्ध बदला नहीं जा सकता। इस समय अध्यक्ष का वेतन (7वा पे कमीशन के बाद) 2।5 लाख और सदस्यों का वेतन 2।25 लाख है, जो भारत सरकार की संचित निधि (कंसोलिडेटेड फण्ड) से दिया जाता है।

* आयोग के सदस्यों की उनके दुराचार के लिए राष्ट्रपति आवेश द्वारा हटाया भी जा सकता है। यदि राष्ट्रपति को किसी भी सदस्य के खिलाफ दुराचार की रिपोर्ट मिले तो वह विषय न्यायालय के पास विचारार्थ प्रस्तुत होगा। न्यायालय की सम्मति मिलने पर उस सदस्य को पदच्युत किया जायेगा।

* निम्नलिखित कारणों के उपस्थित होने पर राष्ट्रपति आयोग के किसी भी सदस्य को हटा सकता है।

* यदि वह व्यक्ति दिवालिया सिद्ध हो। यदि अपने कार्यकाल में वह कोई दूसरा पद स्वीकार कर ले। शारीरिक अस्वस्थता के कारण कार्य करने के लिए अक्षम हो गया हो। यदि भारत या राज्य-सरकार के साथ करार किये गये किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसका सम्बन्ध हो या उससे कोई लाभ प्राप्त हो रहा हो।

©Indian Kanoon In Hindi संघ लोक सेवा आयोग के गठन पर कानून

વિMaલ કàlàરà

स्वयं को स्वयं ही खुश रखे

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White स्वयं को स्वयं ही खुश रखे 
Ye Jimmedari Kisi Or Ko Na De

©વિMaલ  કàlàરà स्वयं को स्वयं ही खुश रखे

Anjali Jain

आज का विचार 08.12.24 आज का विचार

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आज प्रजातंत्र,भीड़तंत्र में बदल चुका है 
भीड़, पहले नेतृत्व को विवश करती है
 अपनी सुख सुविधाओं के लिए....
फिर स्वयं विवश होती है
 अपने दुःख और दुविधाओं से...!!

©Anjali Jain  आज का विचार 08.12.24  आज का विचार

Shashi Bhushan Mishra

#पड़े स्वयं ही प्यास बुझानी#

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होती  है   मुझको   हैरानी,
जलन नहीं है प्रेम निशानी,

जिसने बांटे प्यार जगत में,
दुनिया है  उसकी  दीवानी,

राजा-रानी  परियों  वाली,
हमने भी है  सुनी कहानी,

झूठ बेचने निकला था वो,
हुआ  शर्म से  पानी-पानी,

वर्षों बाद  मिला था  कोई,
सूरत  थी  जानी पहचानी,

मंज़िल  दूर  नहीं है उनसे,
चलने की जिसने है ठानी,

पानी प्यास बुझाता 'गुंजन',
पड़े स्वयं ही प्यास बुझानी,
 --शशि भूषण मिश्र 'गुंजन' 
       प्रयागराज उ०प्र०

©Shashi Bhushan Mishra #पड़े स्वयं ही प्यास बुझानी#
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