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Upendraraj Devadhe
समता जीवनाचे नाव समानतेनेच जगले पाहिजे अति तेथे होणे मातीच असमतोल जीने टाकलं पाहिजे . सप्तरंगी समता
PK Pappu Patel
चोरी चारी चुगली चमचा, छोड़व ये जंजाल हे। भेदभाव ल घलो छोड़व, सबो मनखे कंकाल हे। ©PK Pappu Patel #समता #छत्तीसगढ़ी #friends
राणु जांगिड़...
कुछ महान अनुभवों का मानना है कि मैं मात्र एक (0)शुन्य हूँ , ओर मेरा कोई अस्तित्व नहीं, हाँ ये सच है मैं मात्र शुन्य ही हूँ परंतु अगर शुन्य किसी के साथ मिल जाए तो उसकी ताकत दस गुना बढ़ जाती है फिलाल जरूर शुन्य हूँ पर ये शुन्य ही मेरी ताकत है my confident ✍R.jangid photographer 🙏👈🇮🇳Genji foji शुन्य की समता
Dinu Bagadi
मां कि ममता ओर पिता की समता ओलाद समझ जाए तो ये धारती स्वर्ग बन जाती हैं ©Dinu Bagadi ममता ओर समता
Champak
पुकारती समता मूलक हर आत्मा हो जातिवाद का खात्मा तब ना कोई कट्टरता न दुश्मन होगा मानवता का सुंदर रहन सहन होगा भारतीय सत्य सज्जन होगा #समाज मे #समता
SAFARNAMA Huzaifa Patel
कुच लोको की जुबान बिना समझे जब सवाल करे उसमे उलझने के बजाये उस ना समझ पाने वाले व्यक्ति को समझे क्या वो हमारी बातको समझने मे सक्षम हे? ©SAFARNAMA Huzaifa Patel समता और सवाल #SAFARNAMA
Yvalvi
समता का अधिकार राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। (1) राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर- (क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या (ख) पूर्णत: या भगत: राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग, के संबंध में किसी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। (3) अनुच्छेद 15 की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी । (4) अनुच्छेद 15 की या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी । ©Yogesh valvi समता का आढीकर #spark
Yvalvi
समता का अधिकार राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। (1) राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर- (क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या (ख) पूर्णत: या भगत: राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग, के संबंध में किसी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। (3) अनुच्छेद 15 की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी । (4) अनुच्छेद 15 की या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी । ©Yogesh valvi समता का अधिकार #emptystreets